दिल्ली सरकार ने विवाह सहायता हेतु आय मानदंड 1 लाख तक बढ़ाई

0
1150
Delhi Poor Widow’s Daughter Scheme
Delhi Poor Widow’s Daughter Scheme apply online

Delhi Poor Widow’s Daughter Scheme & Orphan Girls Marriage Scheme 2020:-

Delhi Poor Widow’s Daughter Schemeदिल्ली सरकार ने गरीब विधवा की बेटी और अनाथ बालिका विवाह योजना 2020 (Delhi Poor Widow’s Daughter scheme & Orphan Girls Marriage Scheme 2020) के लिए आय मानदंडों को संशोधित किया है | दिल्ली में गरीब विधवाओं और अनाथ बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता के लिए संशोधित पात्रता मानदंड अब लागू है | योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों की शादी करने के लिए 30,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है | यह विवाह सहायता राशि उन्हें अपनी बेटियों के विवाह में शामिल खर्चों को पूरा करने और लड़कियों को उनकी शादी के खर्चों के लिए सक्षम बनाएगी |

अब राज्य सरकार उन सभी अनाथ लड़कियों और गरीब विधवाओं की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिनकी कमाई 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है | आय सीमा बढ़ने के साथ, अधिक विधवा और अनाथ लड़की दिल्ली विवाह सहायता योजना में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकेगी | इस योजना के लिए आवेदन समाज कल्याण और महिला और बाल विकास के जिला कार्यालयों में शादी के 60 दिनों के पहले या बाद में जमा किया जाना चाहिए |

यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से SC / ST / OBC / अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग (Minority to Social Welfare Department) को हस्तांतरित की गई थी | वर्तमान में यह महिला एवं बाल विकास विभाग GNCTD द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है |

पहले, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये तक थी वही गरीब विधवाओं और अनाथ लड़की योजना की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता के तहत आवेदन करने के लिए पात्र थे | अब आय मानदंड को संशोधित किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये तक है दिल्ली विवाह सहायता योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं | वित्तीय वर्ष 2006-07 में शुरू किए जाने के बाद से इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले आवेदकों की संख्या में वृद्धि हुई है |

Delhi Poor Widow’s Daughter Scheme

दिल्ली विवाह सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड:-

  • आवेदन की तारीख से कम से कम 5 साल पहले आवेदक को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए |
  • बेटी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए |
  • आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |

दिल्ली विवाह सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

  • निवास के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या किसी अन्य दस्तावेज की एक प्रति, जो स्पष्ट रूप से दिल्ली में निवास के कम से कम 5 वर्षों को दर्शाता है।
  • बालिका के जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति।
  • आवेदक द्वारा अपनी आय के संबंध में एक स्व-घोषणा
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
  • विवाह निमंत्रण कार्ड या विवाह प्रमाणपत्र
  • क्षेत्र के विधायक / सांसद या राज्य / केंद्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा अनुशंसित |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here