Direct Tax क्या है सरकार का टैक्स कलेक्शन सिस्टम जानें

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Direct Tax क्या है सरकार का टैक्स कलेक्शन सिस्टम जानें

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) :-

व्यापक रूप से, भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर दो तरह के कर लगाए जाते हैं – प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) और अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) |

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) वे हैं जो करदाता (taxpayer) द्वारा सीधे सरकार को दिए जाते हैं | इन करों का भुगतान करदाता (taxpayer) की ओर से नहीं किया जाता है | इसे सरकार द्वारा सीधे लोगों और संगठनों पर लगाया जाता है | इस कर दायित्व को करदाता (taxpayer) द्वारा भुगतान किया जायेगा और भुगतान के लिए इसे किसी भी अन्य इकाई में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है |

भारत में प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड :-

भारत में प्रत्यक्ष कराधान (Direct taxation) का निरीक्षण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) या CBDT द्वारा किया जाता है | जिसे Central Board of Revenue Act, 1924 के परिणामस्वरूप बनया गया था | CBDT वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है और प्रत्यक्ष कर कानूनों (Direct Tax Laws) के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है | यह भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना के लिए अपना सुझाव भी प्रदान करते है |

CBDT सभी प्रत्यक्ष कराधान नीतियों (Direct taxation policy) और प्रवर्तन का केंद्र और गठजोड़ है | CBDT की अध्यक्षता CBDT अध्यक्ष और 6 सदस्यों की एक टीम द्वारा की जाती है ये 6 सदस्य भारत सरकार के विशेष सचिव होते हैं |

प्रत्यक्ष करों के प्रकार :-

  • Income Tax

    1. आयकर (income tax) सबसे आम और सबसे महत्वपूर्ण कर है जिसे हर आय प्राप्त भारतीयों को भुगतान करना होता है |
    2. यह कर सीधे एक व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है |
    3. जिस पर यह कर लगाया जाता है, वह भिन्न हो सकता है क्योंकि यह आय के स्तर पर निर्भर करता है |
    4. यह कर व्यक्तियों, सहकारी समितियों, फर्मों, कंपनियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), ट्रस्टों और किसी न्यायिक व्यक्ति पर लगाया जाता है |
    5. जिस आय पर यह आयकर लगता है उसे “कर योग्य आय” (“Taxable income”) के रूप में जाना जाता है जिसे इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है:                                                                               Taxable income = (total income) – (applicable deductions and exemptions) 

     

प्रमुख आय जिनमें आयकर लगाया जा सकता है :

  1. घर और संपत्ति से आय पर
  2. Business या profession से आय पर
  3. Salary से आय पर
  4. पूंजीगत लाभ (capital gains) के रूप में आय पर
  5. अन्य स्रोतों (other sources) से आय पर
  • Corporate Tax 

    1. यह कर उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो अपने shareholders से अलग संस्थाओं के रूप में मौजूद हैं |
    2. भारत में उत्पन्न होने वाली विदेशी कंपनियों पर यह कर लगाया जाता है |
    3. यह कर भारत में स्थित पूंजीगत संपत्ति की बिक्री में royalties, interest, gains पर और तकनीकी सेवाओं और लाभांश के लिए शुल्क पर  लगाया जाता है |
    4. इसमें Minimum Alternative Tax (MAT) शामिल है जिसे income tax net के तहत Zero Tax companies को लाने के लिए पेश किया गया था, जिनका खाता कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाया गया था |
    5. इसमें Fringe Benefit Tax (FBT) शामिल है | जिसे कंपनियां कर्मचारियों को प्रदान किए गए fringe benefits पर भुगतान करती हैं |
    6. इसमें Dividend Distribution Tax (DDT) शामिल है | जो किसी भी घरेलू कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या लाभांश के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि पर कर लगाया जाता है | अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को इस कर से छूट दी गई है |
    7. इसमें Securities Transaction Tax (STT) भी शामिल है जो कर योग्य प्रतिभूतियों के लेनदेन पर लागू होता है | इस पर अधिभार लागू नहीं है |
  • Wealth tax 

    1. संपत्ति कर (Wealth Tax) संपत्ति के स्वामित्व से प्राप्त लाभों पर लिया जाता है |
    2. एक ही संपत्ति पर हर साल उसकी मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर कर लगाया जाएगा |
    3. भले ही संपत्ति से कोई आय अर्जित हो या नहीं संपत्ति कर सदैव लगाया जाएगा |
    4. कर व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF), और कंपनियों पर समान रूप से लगाया जाता है |
    5. कर आवासीय स्थिति पर निर्भर करता है |

निम्नलिखित पर कर नहीं लगाया जाएगा :

  1. व्यापार में stock के रूप में आयोजित संपत्ति |
  2. Commercial complex के रूप में आयोजित संपत्ति |
  3. Gold deposit bonds
  4. Business या profession के लिए आयोजित House property

Direct Taxation के लाभ :-

Equitable : प्रत्यक्ष करों के बोझ को बदला नहीं जा सकता है, और progressive taxation के माध्यम से समाज के सभी वर्गों से आय और धन के equitable sacrifice को प्राप्त किया जा सकता है |

Economical : आयकर और प्रत्यक्ष कर के अन्य रूप TDS (Tax Deduction at Source) की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं और इसलिए सरकार को इकट्ठा करने की कोई समस्या नहीं है |

Certainty : करदाता और सरकार के बीच निश्चितता की भावना है, क्योंकि प्रत्येक को पता है कि कितना भुगतान करना है और कितना एकत्र करने की उम्मीद है |

Productivity : प्रत्यक्ष कर इस मायने में बहुत productive है कि कामकाजी आबादी और समुदाय बढ़ रहा है | इसलिए direct taxation से रिटर्न मिलता है |

Consciousness of duty : जब लोग consciously अपने करों का भुगतान करते हैं, तो वे यह जान पाते हैं कि सरकार द्वारा उनका पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है |

Equal distribution of wealth : सरकार उन लोगों से अधिक कर वसूलती है जिनकी आय अधिक होती है और इन पैसों का इस्तेमाल समाज के निचले और गरीब वर्गों के उत्थान के लिए करती है |

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