पासपोर्ट के नियमों में बदलाव – अब Passport के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है

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1980

Birth Certificate Passport

Passport के लिए आवेदन करने के लिए अब आपको मान्य जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी | यह Passport बनाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण का एक हिस्सा है ताकि दस्तावेज़ आसानी से जारी किया जा सके | Passport प्राप्त करने के लिए, आवेदक अब अपने Aadhaar या PAN Card को अन्य दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं, ताकि जन्म के प्रमाण को प्रमाणित किया जा सके | नए नियमों को संसद को सूचित किया गया है |

इससे पहले, पासपोर्ट नियम 1980 के अनुसार, 26/01/1989 के बाद जन्म लेने वाले सभी आवेदकों को जन्म प्रमाणपत्र (Birth certificate) दाखिल करना अनिवार्य था | अब वे किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए transfer/school leaving/Matriculation प्रमाणपत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि (DOB) प्रदर्शित हो रही हो जमा कर सकते हैं | वे PAN Card, Aadhaar Card/ E-Aadhaar, Driving License और यहां तक ​​कि LIC पॉलिसी बॉन्ड भी प्रस्तुत कर सकते हैं क्योंकि इन सभी में जन्म तिथि (DOB) Birth Certificate Passport शामिल होता हैं |

Indian Passport

नए नियम :-

  • 60 वर्ष से अधिक और 8 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों को नए Passport के लिए आवेदन करने पर फीस पर 10% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी |
  • Passport में निजी विवरण (personal details) हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में मुद्रित किए जाएंगे |
  • इसके अलावा, सरकार ने विवाह के वैध प्रमाण के रूप में डिजिटली हस्ताक्षरित विवाह प्रमाणपत्र (digitally signed marriage certificates) की भी अनुमति दी है |
  • अनाथ बच्चों को अपने अनाथालय से केवल एक दस्तावेज की आवश्यकता होगी ताकि उनकी जन्म तिथि की पुष्टि हो सके |
  • ऐसे विवाहित जोड़े जो तलाकशुदा हैं या अलग हो चुके हैं और वे अब पति या पत्नी के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं तो अब से उन्हें शादी के प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी |
  • इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक अब केवल एक अभिभावक के नाम का उल्लेख कर सकते हैं | यह कदम single parents के लिए भी उपयोगी होगा |
  • आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव आया है annexes को 15 से घटाकर 9 कर दिया गया है | उन्हें सादे कागज में मुद्रित और self attested किया जा सकता है | अब किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अब किसी attestation/swearing की आवश्यकता नहीं होगी |

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